दिवाली समस्त भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है.इस दिन लोग तमाम तरह की मिठाइयां बनाकर खाते और पटाखें फोड़ते हैं.ऐसा हम आजतक किताबों में पढ़ते आए हैं लेकिन अब यह आलम है कि दिवाली की धूमधाम में पटाख़ों की मनाही कर दी गई है.दिल्ली सरकार ने फरमान जारी कर पटाखों की बिक्री और उनको चलाने पर रोक लगा दी है.
इन पाबंदियों से पटाखा विक्रेताओं की आमदनी पर बन आई है तो बच्चे अपने उत्साह को दबाने पर मजबूर हैं.
राजधानी दिल्ली में तो संपूर्ण रूप से पटाखों पर बैन लग चुका है.इसी के साथ अन्य राज्यों में भी आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं.कुछ राज्यों में सिर्फ ग्रीन पटाखों को फोड़ने की इजाज़त दी गई है.
दरअसल देश और राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर की वजह से यह क़दम उठाया गया है.वहीं कोर्ट ने पाबंदी हटाने की याचिका को लेकर साफ कह दिया कि ‘जश्न मनाने के तरीके और भी हैं. इस तरह दिवाली के त्योहार पर पटाखों पर लगी पाबंदी से कुछ लोग ख़ुश हैं तो कुछ आक्रोश जता रहे हैं.
सरकार द्वारा पटाखों पर लगी पाबंदियों के कारण इसके व्यापार से संबंधित लोग परेशान हैं.
देश के दक्षिण में तमिलनाडु का शिवाकाशी पटाखों का बड़ा हब कहा जाता है.यहां की पटाखा इंडस्ट्री से लगभग 6.5 लाख परिवार सीधे रूप से जुड़े हुए हैं.इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत प्रभावित होने वाला है.आंकड़ों के मुताबिक यह फैक्ट्री प्रतिवर्ष 6 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करती थी.लेकिन सरकार की नीतियों और पाबंदियों से काफी असर पड़ने वाला है.
एक तरफ जहां राजधानी में पटाखों पर पूर्ण रूप से रोक लगी है और 6 महीने की जेल और जुर्माने की भी बात कही गई है.वहीं अन्य राज्यों में लोग पटाख़े फोड़ सकते हैं लेकिन कुछ नियम उनके लिए भी जारी किए गए हैं.
जानिए पटाखों को लेकर आपके राज्य में क्या नियम हैं:-
– दिल्लीः यहां हर तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण व मैनुफैक्चरिंग पर पूरी तरह पूर्ण बैन लगा है.पटाखे जलाने पर 6 महीने की जेल और 200 रुपये के जुर्माने की सजा होगी.
– पंजाबः यहां सिर्फ दिवाली की रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लोग पटाखे फोड़ सकते हैं.वहीं इनमें केवल ग्रीन पटाखे शामिल होंगे.
– हरियाणा: यहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैनुफैक्चरिंग पर रोक लगा दी गई है.
पश्चिम बंगालः इस राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति है. काली पूजा और दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाज़त मिली है.